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तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर 28 को सुनवाई

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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र द्वारा साथियों के साथ मिलकर इंद्रकांत के परिजनों सें घर में घुसकर मारपीट किए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बंद तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। शुक्रवार को आरोपी पक्ष ने जिला न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिला जज देवेंद्र सिंह ने 28 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है।
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जवाहरनगर निवासी क्रशर कारोबारी के आवास पर 13 मार्च की रात चार लोगों ने घर में घुसकर इंद्रकांत के परिजनों के साथ मारपीट करते हुए धमकी दी थी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह, धीरेंद्र सिंह व विमल सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने शिवम सोनी, धीरेंद्र व विमल को गिरफ्तार किया था। हुकुम सिंह अभी भी फरार है। जनपद न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई। इस पर 28 मार्च को सुनवाई होगी।
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