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चौथी बार बढ़ी तारीख, अब 11 नवंबर को होगी दरोगा व सिपाही की जमानत पर सुनवाई

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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर चौथी बार तारीख बढ़ा दी गई। अब जमानत पर सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
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कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी कार में गोली लगने से घायल मिले थे। 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी फरार हैं, जबकि शेष चार आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष, सिपाही, विस्फोटक कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रम्हदत्त तिवारी जेल में निरुद्ध हैं। सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने करने का मामला दर्ज है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सात अक्तूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन बहस पूरी न हो पाने के चलते तारीख बढ़ाकर 21 अक्तूबर कर दी गई थी। निर्धारित तिथि पर अधिक फाइलें होने के चलते बहस नहीं हो सकी थी और तारीख बढ़ाकर 28 अक्तूबर कर दी गई थी। गुरुवार को बहस न हो पाने के चलते चौथी बार तारीख बढ़ा दी गई है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि अब जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख निहित कर दी गई है।
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