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जिला पंचायत सदस्य ग्योड़ी का चरित्र प्रमाण-पत्र निरस्त

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महोबा। जिला पंचायत सदस्य ग्योड़ी रमा सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जानलेवा हमले के मुकदमे को छिपाकर चरित्र प्रमाणपत्र जारी कराने के मामले में डीएम ने जिला पंचायत सदस्य का चरित्र प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही चरित्र प्रमाण-पत्र की मूलप्रति कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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कस्बा खरेला निवासी ब्लॉक प्रमुख कबरई राजू सिंह की पत्नी रमा सिंह ग्योड़ी से जिला पंचायत सदस्य हैं। खरेला निवासी अरविंद कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि रमा सिंह के खिलाफ खाना खरेला में जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट है। पुलिस ने इस मामले में एफआर लगा दी थी लेकिन न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर रमा सिंह व उनके पति राजू सिंह को तलब किया है। आरोप लगाया था कि रमा सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को छिपाकर 26 मार्च 2021 को चरित्र प्रमाण-पत्र जारी करा लिया। जिसका लाभ उठाकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि रमा सिंह के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है जबकि रमा सिंह ने शपथ पत्र में उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न होने की बात कही थी। गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने और तथ्यों को छिपाकर चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत कराए जाने पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने 21 अक्तूबर को चरित्र प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया है। कुछ दिन पहले न्यायालय ने हत्या व जानलेवा हमले के मामले में ब्लॉक प्रमुख कबरई व जिला पंचायत सदस्य रमा सिंह को 30 नवंबर को तलब किया है।
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