महराजगंज। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में प्रवास करने के मामले में निरुद्ध अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन बृहस्पतिवार को जिला कारागार से रिहा हो गया। अब वह अमेरिकी दूतावास की मदद से कैलिफोर्निया वापस लौटेगा। अभी उसे पुलिस लाइन में रखा गया है।
35 वर्षीय ट्रेविस फेलेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जिसकी अवधि फरवरी में ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद भी वह प्रवास कर रहा था।
इस पर फरेंदा पुलिस ने वीजा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में सीजेएम कोर्ट ने सोमवार देर शाम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। दूतावास की तरफ से ट्रेविस फेलेन के अधिवक्ता सुभाष पासवान ने जुर्माना कोर्ट में जमा किया था जिसके बाद बृहस्पतिवार को कारागार से उसे रिहा कर दिया गया। फेलेन के अधिवक्ता ने बताया कि कारागार से सुपुर्दगी लेकर फेलेन को पुलिस लाइन में रखा गया है। वीजा पासपोर्ट के लिए दूतावास सक्रिय है। वीजा पासपोर्ट जारी होने के बाद उसे अमेरिका वापस भेजा जाएगा।