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Maharajganj News: पति की हत्या में आजीवन कारावास

Thu, 25 Jan 2024 05:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। ग्राम सभा नदुआ में पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि ओमप्रकाश पांडेय निवासी ग्राम सभा नदुआ, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज ने थाना कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराया की मेरा पुत्र 30 वर्षीय शिव कुमार पांडे 25 जून 2018 की रात पत्नी अंबालिका पांडे के साथ कमरे में सोया था। रात में करीब 12 बजे अंबालिका ने शोर मचाया तो वह कमरे में पहुंचा तो उसके शिव कुमार पांडे के गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। बेटा बोल नहीं पा रहा था। उसे तत्काल जिला अस्पताल महराजगंज ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 417/2018 दर्ज कर विवेचक द्वारा विवेचना के बाद आरोपी संदीप पांडेय पुत्र ओमप्रकाश पांडेय एवं अंबालिका पांडे पत्नी स्वर्गीय शिवकुमार पांडे के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर अभियुक्त संदीप पांडेय को दोष मुक्त करते हुए मृतक की पत्नी को उक्त सजा सुनाई है।
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