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ग्राम गौना के कोटा की दुकान का लाइसेंस निलंबित

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wheet purchese centre.jpg - फोटो : wheet purchese centre.jpg
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ललितपुर। ग्राम गौना के कोटेदार को बाल पुष्टाहार का उठान कर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराना महंगा पड़ गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर ग्राम गौना के कोटेदार दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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साईं बाबा स्वयं सहायता समूह ग्राम गौना के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की कि आंगनबाड़ी केंद्र के खाद्यान्न का उठान किया गया। लेकिन इसे तीन माह से उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर डीएसओ राजीव कुमार ने इसकी जांच पूर्ति निरीक्षक को सौंप दी। उन्होंने 12 अगस्त को ग्राम में पहुंचकर जांच की। इस दौरान दुकान बंद पाई गई। मौके पर साईं बाबा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बुलाया गया और उनके बयान लिए गए। उन्होंने दुकानदार पर टालमटोल कर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। यही नहीं, कोटेदार पर दुत्कारने का भी आरोप लगाया। उचित दर विक्रेता गौना द्वारा बाल पुष्टाहार का गेहूं 9.18 क्विंटल और चावल 8.19 क्विंटल 28 जून को निर्गत किया गया है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का उठान करने के बाद भी स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध नहीं कराया। डीएसओ राजीव कुमार ने पूर्ति निरीक्षक की आख्या पर उचित दर विक्रेता ममता देवी की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया, साथ ही लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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