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थाने में महिला को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला: थानाध्यक्ष व महिला दरोगा समेत तीन निलंबित

Thu, 05 May 2022 04:57 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर

सार

अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बरौनी थाना अध्यक्ष कामता प्रसाद, महिला उपनिरीक्षक पारुल चंदेल एवं सिपाही अंशु पटेल को निलंबित कर दिया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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ललितपुर में किशोरी से दुष्कर्म का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि बुधवार को पुलिसकर्मियों की बर्बरता की एक और घटना सामने आई। महरौनी थाने में तैनात मुंशी और महिला दरोगा ने एक महिला को कमरे में बंद कर थर्ड डिग्री दी।

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अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बरौनी थाना अध्यक्ष कामता प्रसाद, महिला उपनिरीक्षक पारुल चंदेल एवं सिपाही अंशु पटेल को निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच पुलिस अधीक्षक जालौन को दी गई है, जबकि इसकी निगरानी डीआईजी झांसी करेंगे।

चोरी के शक में दोनों पुलिसकर्मियों ने महिला को निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा। महिला से जुर्म कबूलवाने के लिए बिजली बंद कर पानी बौछार की गई। मामला तूल न पकड़े, इसलिए पीड़िता को थाने लाए। जहां पति-पत्नी के बीच विवाद बताकर शांति भंग में बीमार पति सहित उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। बुधवार को पीड़िता परिजनों के साथ गाड़ी में लेटकर एसपी कार्यालय पहुंची और डीआईजी को दुखड़ा सुनाकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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 थाना महरौनी अंतर्गत एक मोहल्ला  निवासी महिला ने एसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि वह महरौनी थाने में मुंशी के पद पर तैनात पुलिस कर्मी अंशू पटेल के डाकघर के निकट स्थित मकान पर 14 अप्रैल से खाना बनाने और झाड़ू-पोंछा का काम करती है। दो मई को सुबह खाना बनाने के बाद वह घर लौट आई। शाम को खाना बनाने पहुंची तो अंशु पटेल की पत्नी ने अंदर बिठाकर दरवाजा बंद कर मोबाइल से कॉल कर पति अंशू को बुला लिया।

अंशू अपने साथ महिला दरोगा पारुल चंदेल को लेकर आया और उससे चोरी के संबंध में पूछताछ करने लगा। उसने अपने को निर्दोष बताया तो अंशू और महिला दरोगा ने रात आठ बजे से बिजली बंद कर पानी की बौछार लगाकर निर्वस्त्र कर बेल्टों से उसकी पिटाई की। मारपीट के दौरान अंशू ने बताया कि एक तांत्रिक का कहना है कि चोरी काम करने वाली महिला ने की है।

चोरी कबूल करने की धमकी देते हुए गालियां दीं। इसके बाद उसे और उसके बीमार पति को बुलाकर थाने ले गए, वहां भी दोनों के साथ मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि थाने से फिर कमरे में लाकर मारपीट की गई। पति को कोतवाली में हवालात में बंद कर दिया। मारपीट में महिला को पूरे शरीर पर चोटें आईं हैं। पुलिसकर्मियों ने जब महिला की हालत गंभीर देखी, तो मामले को पति-पत्नी के बीच झगड़े का बताकर पति का धारा 151 में चालान कर दिया।

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