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परिवहन विभाग ने प्लेट परिवर्तन के लिए जारी की टाइम लाइन

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सभी निजी व व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुई जरूरी
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लखीमपुर खीरी। परिवहन विभाग द्वारा सभी निजी एवं व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। पहले चरण में करीब 50 हजार वाहन स्वामी इससे प्रभावित होंगे। नंबर प्लेट के अंत में एक या शून्य नंबर वाले वाहनों का आगामी 16 नवंबर 2021 से चालान किया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि बिना एचएसआरपी वाले वाहनों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत 16 नवंबर 2021 से उन निजी वाहनों का चालान होगा, जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा।
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एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि पुराने वाहनों में थर्ड पंजीकरण मार्क्स के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दी गई है, जिन वाहनों में नई नंबर प्लेट लगी होगी उन्हीं को कार्यालय की सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। ऐसे ही प्लेट पर आखिरी अंक दो व तीन होने पर 15 फरवरी 2022 तक, चार व पांच अंक होने पर 15 मई 2022 तक, छह व सात अंक होने पर 15 अगस्त 2022 तक और आठ व नौ अंक होने पर 15 नवंबर 2022 तक छूट दी गई है।
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