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तिकुनिया हिंसा: क्रॉस केस मामले में मंजूर हुई स्थगन अर्जी, नौ मई को अगली सुनवाई

Mon, 25 Apr 2022 06:17 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी

सार

आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह मुन्ना ने अदालत में स्थगन अर्जी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराए गए कलमबंद बयानों की नकलें मांगी थीं। लेकिन नकलें नहीं हुई हैं।
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क्रॉस केस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई तय की - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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तिकुनिया हिंसा मामले में क्रॉस केस के आरोपियों पर सोमवार को भी आरोप तय करने को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपियों की वकील ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए जिला अदालत से और समय मांगा, जिस पर जिला जज मुकेश मिश्र ने अगली सुनवाई के लिये नौ मई की तारीख तय की है।

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सोमवार को जिला अदालत में क्रॉस केस मामले में आरोप तय करने को लेकर भी सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह मुन्ना ने अदालत में स्थगन अर्जी देते हुए बताया कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाने के लिए उन्होंने 164 सीआरपीसी के तहत आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराए गए कलमबंद बयानों की नकलें मांगी थीं। लेकिन अभी तक नकल विभाग संबंधित नकलें नहीं जारी कर सका है।

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उन्होंने कहा कि लिहाजा आरोपियों की ओर से वह डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मौका दिया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज मुकेश मिश्र ने नौ मई की तारीख तय करते हुए क्रॉस केस के आरोपियों को डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए नौ मई तक राहत दी है।
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