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तिकुनिया कांड : आशीष मिश्र की जमानत पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई लगी है।
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तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में झूठा फंसाया जाने की दलील दी गई थी।
जिला जज मुकेश मिश्र ने 15 नवंबर को जमानत अर्जी खारिज की थी। वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्र की ओर से 51 बिंदु उठाते हुए जमानत अर्जी पेश की गई है। शनिवार को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। 29 नवंबर को लखनऊ बेंच की कोड नंबर 29 के न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे। यह जमानत अर्जी कोर्ट की कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर सात पर लगी हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता बीएम सहाय बहस करेंगे
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लगातार तीन दिनों तक चलेगी जमानत सुनवाई
इसे संयोग ही कहेंगे कि तिकुनिया कांड मामले में लगातार तीन दिनों तक जमानत सुनवाई लगी हुई है। सोमवार को लखनऊ बेंच में आशीष मिश्र मोनू की जमानत सुनवाई नियत की गई है तो मंगलवार को जिला अदालत में रिंकू राणा, उल्लास त्रिवेदी सहित तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए नियत है। अगले दिन एक दिसंबर को सुमित जायसवाल मोदी की जमानत अर्जी जिला अदालत में सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है।
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