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तिकुनिया कांड : अंकित दास समेत तीनों सह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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तिकुनिया कांड के आरोपी। (फाइल फोटो)
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मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत अब तक कुल पांच आरोपियों की जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज

लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में शनिवार को किसानों की हत्या के सहआरोपी अंकित दास समेत गनर लतीफ उर्फ काले और ड्राइवर शेखर भारती ने सीजेएम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई, लेकिन मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने तीनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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तिकुनिया कांड के मामले में जमानत अर्जी पेश करते हुए लखनऊ के राजनीतिक घराने के अंकित दास और काले उर्फ लतीफ की ओर से बचाव पक्ष के वकील ने दोनों आरोपियों के निर्दोष होने की बात कही। अदालत में बहस के दौरान जमानती प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए बल दिया गया। वहीं तीसरे आरोपी शेखर भारती की ओर से पेश हुए वकील को अपने वादकारी का नाम भी सही ढंग से याद नहीं रहा। वह अभिषेक भारती की जमानत निस्तारण की बात कह बैठे। पड़ताल के बाद ऐसा कोई मुल्जिम न होने की बात अदालत ने बताई तो अपनी बात कहते हुए शेखर भारती के जमानती प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने का अनुरोध किया। इसके बाद सीजेएम ने तीनों जमानती प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया, जबकि आशीष मिश्र मोनू और आशीष पांडेय की ओर से पेश हुआ जमानती प्रार्थना पत्र पहले ही सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुका है। वहीं जिला जज अदालत के लिए हत्यारोपियों की ओर से जमानती प्रार्थना पत्र शनिवार को तैयार कराया गया है, जिसके सोमवार को अदालत में दाखिला किए जाने की उम्मीद है।
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