ऐसा न करने वालों के खिलाफ होगी रिपोर्ट दर्ज
लखीमपुर खीरी। जिले के सभी ऐसे होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मैरिज हाल जिनमें आयोजक पार्टी के दौरान मदिरापान का आयोजन करते हैं, उन आयोजनकर्ताओं को ऑकेजनली लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान ना कराया जाए। यदि बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किए मदिरापान कराते हुए पाया जाता है तो संबंधित होटल रेस्टोरेंट क्लब एवं मैरिज लॉन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ि
यह है ऑकेजनल बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया
जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर ने बताया कि ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट: यूपी एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन में जाकर यूजफुल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जरनल बार लाइसेंस के आईकान के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार लाइसेंस की प्रति पोर्टल से निकाली जा सकती है।