शासन ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आय सीमा बढ़ा दी है। नए शासनादेश के मुताबिक योजना का लाभ पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 46080 तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए।
समाज कल्याण अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 19854 और शहरी क्षेत्र में 25546 रुपये वार्षिक आय सीमा थी लेकिन नए शासनादेश में इसे बढ़ा दिया गया है। इससे गरीब परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।