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स्टेट बैंक गबन मामले में पुलिस के पास पहुंचा कोर्ट का आदेश

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प्रतीकात्मक । - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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सीओ बोले, एक ही मामले में दोबारा नहीं हो सकती एफआईआर
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स्टेट बैंक शाखा गोला में 2018-19 में हुआ था दो करोड़ का गबन
गोला गोकर्णनाथ। नगर की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में 2018 और 19 के दौरान हुए करीब दो करोड़ के गबन के मामले में कोर्ट की तरफ से पुलिस को मामले मेें एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। उधर, मामले में सीओ का कहना है कि एक ही मामले में दो बार एफआईआर नहीं हो सकती।
दो साल पुराने मामले में 29 जनवरी 2022 को हैदराबाद थाना क्षेत्र के खेतौसा निवासी कुंवर चंद्र वर्मा ने लखीमपुर न्यायालय की शरण में जाकर गुहार लगाई थी कि उसके खाते से 4,25,151 रुपया और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए उसके नाम से 24,50,000 की लिमिट का ऋण खाता खोलकर पूरी रकम धोखाधड़ी कर हड़प ली गई। मामले की जानकारी होने पर उसने पुलिस और उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की लेकिन सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट की शरण ली थी।
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कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। हालांकि कोतवाली में 30 जनवरी 2020 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोला के प्रभारी बैंक मैनेजर गोपाल दत्त सिंह द्वारा फील्ड ऑफिसर संजीव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी कर करीब 2 करोड़ों रुपए के गबन का मामला भी दर्ज कराया जा चुका है। आरोपी फील्ड ऑफिसर को जेल भेजा गया था और बैंक मैनेजर उमेश पांडे को सस्पेंड किया गया था।
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उधर, मामले में सीओ राजेश कुमार ने बताया कि एक मामले में दोबारा एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस पूर्व में अपनी कार्रवाई निष्पक्षता से कर चुकी है। अब यह मामला आर्थिक अपराध शाखा देख रही है। रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी गई है।
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