लखीमपुर खीरी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों का कटान कराने के बाद प्रकाष्ठ (लकड़ी) की बिक्री करने वालों से जिला पंचायत टैक्स वसूलेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पेड़ों का कटान करने से पहले जिला पंचायत से अनुमति लेना होगी। लकड़ी की ढुलाई करने वाले वाहन चालक/ मालिक से अनुमति शुल्क जमा कराया जाएगा, जिसकी दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए 30 नवंबर 2021 को सरकार ने गजट जारी किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों के कटान से होने वाली प्रकाष्ठ (लकड़ी) की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिला है। अपर मुख्य अधिकारी जागन सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिनिषिद्घ प्रजाति के पेड़ों का व्यापारिक दृष्टि से कटान कराता है या एकत्र करता है, तो उसे जिला पंचायत का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। यह शुल्क जिला पंचायत की ओर से नियुक्त सक्षम अधिकारी को अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वन विभाग की अनुमति के बिना पेड़ों का कटान करता है, तो जिला पंचायत से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।