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नेत्रहीन किशोरी की जमीन बैनामा कराने में तीन लोगों पर केस

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नेत्रहीन किशोरी की जमीन बैनामा कराने में तीन लोगों पर केस
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धोखाधड़ी, कूटरचना के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा
उपनिबंधक, लेखक व स्टांप विक्रेता का बयान भी दर्ज किया गया
खड्डा(कुशीनगर)। नेत्रहीन किशोरी के हिस्से की जमीन का फर्जीवाड़ा कर बैनामा कराने के मामले में उसकी मौसी और दो क्रेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोप में दर्ज हुआ है। विवेचक ने शुक्रवार को उपनिबंधक, लेखक व स्टांप विक्रेता का बयान भी दर्ज किया।
नेत्रहीन किशोरी गुड़िया की तरफ से एसडीएम को बताया गया था कि उसकी नानी ने जीविकापोर्जन के लिए उसे जमीन दी थी, लेकिन धोखे से उस जमीन की बैनामा करा लिया गया। इस मामले में कटया थाना कुबेरस्थान निवासी उसके पिता रामनरेश शर्मा ने तहरीर में बैनामा लेने वाले जयहिंद गुप्ता व धर्मेंद्र गुप्ता (सगे भाई) निवासी वार्ड नंबर11 नेहरू नगर खड्डा एवं मौसी बिंदू के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूट रचना, मारपीट, धमकी देने सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। एसडीएम ने उप निबंधक की भूमिका को गलत पाते हुए कार्रवाई के लिए डीएम व स्टांप आयुक्त को रिपोर्ट भेज दी है।
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शुक्रवार को मुकदमे के विवेचक ने उपनिबंधक का मौखिक बयान दर्ज किया तथा बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता का भी बयान दर्ज किया है। नजरी नक्शा भी तैयार किया जा रहा है। विवेचक पीके सिंह का कहना है कि उपनिबंधक, लेखक, स्टांप विक्रेता आदि शामिल आरोपियो का बयान दर्ज किया गया है। नामजद लोगों से पूछताछ शीघ्र की जाएगी। विवेचना के क्रम में कुछ और लोगों के नाम मुकदमे में बढ़ेंगे। गुण दोष व साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। गिरफ्तारी भी हो सकती है।
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