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दहेज हत्या में पति को 14 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने सास-ससुर को भी सात-सात साल की सजा

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दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को 14 व सास और ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये वादी को प्रतिकर के रूप में अदा करना होगा।
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अभियोजन के अनुसार चरवा कोतवाली के अरई सुमेरपुर निवासी सजन लाल ने अपनी बेटी रेखा की शादी वर्ष 2012 में सरायअकिल के फकीराबाद (खरकापर) गांव के सुंदरलाल के बेटे इंद्रपाल के साथ की थी। शादी के बाद से ही सुसराली दहेज के रूप में बाइक व एक लाख रुपये की मांग करने लगे। इनकार करने पर ससुरालियों ने 13 अगस्त वर्ष 2015 को रेखा देवी की पिटाई कर जहर खिला दिया।
इससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर चरवा कोतवाली में पति इंद्रपाल, सास भद्दी देवी व ससुर व सुंदर लाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवचेना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में चली। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्घ कुमार ने कुल नौ गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार की शाम फैसला सुनाया।
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