पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण जारी है। बुधवार को एसडीएम मंझनपुर सुखलाल प्रसाद वर्मा ने सभी बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। कहा कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होने पर भी नाम दर्ज करने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
स्कूल से जारी आयु प्रमाणपत्र को मान्य किया जाएगा। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो माता-पिता या गुरु द्वारा सादे कागज पर हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को पर्याप्त माना जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी पात्र मतदाता आधार न होने की वजह से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी बीएलओ ने नाम दर्ज करने से इन्कार किया तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।