जेल भेजा गया सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी जिला पंचायत सदस्य
- मारपीट की धारा के साथ ही एससी-एसटी एक्ट भी लगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। कड़ाधाम दर्शन करने आई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मारपीट की धारा और एससीएसटी एक्ट भी जोड़ दिया गया है। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
सरायअकिल इलाके की एक महिला ने 11 अगस्त को कड़ाधाम थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि तीन अगस्त को वह दर्शन करने शक्ति पीठ कड़ाधाम आई थी। यहां से वापस जाते समय मीठेपुर सयांरा निवासी जिला पंचायत सदस्य शेरू ने लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठा लिया। फिर शेरू और उसके साथी जुबैर ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मंगलवार की देर शाम कड़ाधाम पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया था। थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि पीड़िता के 164 के हुए बयान के बाद मुकदमे में धारा 323 और एससी-एसटी एक्ट भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से मारपीट और दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले दर्ज है। इनमें एक कोखराज तो दूसरा सैनी कोतवाली में दर्ज है। उन्होंने बताया कि बुधवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया है।