किशोरी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मंझनपुर। महेवाघाट कोतवाली इलाके में दुष्कर्म पीड़िता की हत्या मामले में अदालत ने आरोपी प्रभू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में दी गई थी।
जिला शासकीय सोमेश्वर तिवारी ने बताया कि महेवाघाट कोतवाली इलाके की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी सुलह को लेकर दबाव बना रहे थे। 20 नवंबर 2023 को आरोपी गाली-गलौज कर रहे थे। इस पर पीड़िता अपनी भाभी के साथ पुलिस से शिकायत करने गई गई थी। कोतवाली से वापस लौटते वक्त घर के ही समीप ही आरोपियों ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में आरोपी प्रभू की तरफ से जमानत अर्जी जिला जज न्यायालय में दाखिल हुई थी। अभियोजन की तरफ से जिरह करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने बेल अर्जी खारिज कर दी।