कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2021 को तीन लोगों पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट-15 में चल रही थी। एक आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
एक गांव निवासी महिला ने 28 अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 22 अगस्त की रात को गांव के राहुल सिंह, गौतम तिवारी व हरदोई के मटपुरवा पिहानी निवासी पंकज कुमार पाल ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद आरोपी पति की हत्या करने की धमकी देकर चले गए। बाद में आरोपियों ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया था।
साथ ही 25 नवंबर को कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे-15 की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले में वादिनी के बयान, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पंकज कुमार को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व दोषी के जुर्माना अदा करने पर उसको 15 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया। वहीं दोनाें अन्य आरोपियाें को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया है।