फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: राजा हिंदुस्तानी को गैरइरादतन हत्या में 10 साल की सजा, कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया, जानें मामला

Tue, 19 Dec 2023 09:33 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा

सार

Etawah Crime: अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह तोमर की ओर पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजा हिंदुस्तानी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इटावा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ रूपेंद्र सिंह ने गैर इरादतन हत्या के पांच साल पुराने मामले एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर कस्बा निवासी अनीस खां पुत्र अजीज खां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2018 की शाम छह बजे उसका पुत्र मुफीस खां दुकान से सामान लेने जा रहा था। 

रास्ते में मोहल्ला हाफिज नगर निवासी राजा हिंदुस्तानी मिल गया और उसके साथ गालीगलौज करने लगा। बताया कि जब मुफीस ने गाली देने से मना किया, तो इसी बात से नाराज होकर उसने मुफीस को मुक्का मार दिया। जिससे मुफीस बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बेहोश होने व आसपास के लोगों के आ जाने पर राजा हिंदुस्तानी भाग निकला। 

छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया
मुफीस को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजा हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ में हुई।
विज्ञापन

10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह तोमर की ओर पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजा हिंदुस्तानी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें