कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी सऊद अख्तर को गैंगस्टर के मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हत्या के मामले में 17 फरवरी को ही जमानत मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर के मुकदमे के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सका था।
दो जमानतों और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर सऊद की जेल से रिहाई हो जाएगी। वह 20 अक्तूबर 2020 से जेल में है। 22 फरवरी 2022 को गैंगस्टर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। चकेरी थानांतर्गत जेके कालोनी में 20 जून 2020 को दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर शूटरों ने पिंटू सेंगर की हत्या कर दी थी।
हत्या के लिए 40 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। पिंटू के भाई धर्मेंद्र सिंह सेंगर ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद चकेरी पुलिस ने सऊद अख्तर, महफूज अख्तर, मो.आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट, तनवीर बादशाह, साफेज सैफी उर्फ हैदर, आमिर, श्याम सुशील मिश्रा, एहसान कुरैशी, सलमान बेग, मो.फैसल, अनीस, मो.असलम, मो.अयाज उर्फ टाइसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक रिपोर्ट दर्ज की थी।