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पिंटू सेंगर हत्याकांड: गैंगस्टर मामले में भी सऊद को मिली हाईकोर्ट से जमानत, जेल से होगी रिहाई

Thu, 31 Mar 2022 11:51 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सऊद ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तर्क रखा कि वह किसी आपराधिक गैंग का सदस्य नहीं है। जमानत मिलने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोर्ट में तारीखों पर हाजिर होगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी सऊद अख्तर को गैंगस्टर के मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हत्या के मामले में 17 फरवरी को ही जमानत मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर के मुकदमे के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सका था।
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दो जमानतों और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर सऊद की जेल से रिहाई हो जाएगी। वह 20 अक्तूबर 2020 से जेल में है। 22 फरवरी 2022 को गैंगस्टर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। चकेरी थानांतर्गत जेके कालोनी में 20 जून 2020 को दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर शूटरों ने पिंटू सेंगर की हत्या कर दी थी।

हत्या के लिए 40 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। पिंटू के भाई धर्मेंद्र सिंह सेंगर ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद चकेरी पुलिस ने सऊद अख्तर, महफूज अख्तर, मो.आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट, तनवीर बादशाह, साफेज सैफी उर्फ हैदर, आमिर, श्याम सुशील मिश्रा, एहसान कुरैशी, सलमान बेग, मो.फैसल, अनीस, मो.असलम, मो.अयाज उर्फ टाइसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सऊद ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तर्क रखा कि वह किसी आपराधिक गैंग का सदस्य नहीं है। जमानत मिलने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोर्ट में तारीखों पर हाजिर होगा।

सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया लेकिन सऊद का आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया जा सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सऊद की जमानत मंजूर कर ली।
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