किशोरी से वर्ष 2016 में हुए दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन विवेचक ने दर्ज अपहरण व आठ पाक्सो एक्ट के मुकदमे में दुष्कर्म की धारा नहीं बढ़ाई। विवेचक ने मामले की अंतिम रिपोर्ट लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। अब विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय में मामले की सुनवाई विचाराधीन है।
इस गंभीर लापरवाही का न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। उन्होंने तत्कालीन सीओ सदर गुरुदयाल कटियार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा है कि एक माह के अंदर नोटिस का जवाब दें। नोटिस को तामीला कराने के लिए एसपी को एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
शहर कोतवाली में वर्ष 2016 में किशोरी का अपहरण कर जानमाल की धमकी देने और पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें जालौन जिले के थाना कदौरा के इकौना गांव के श्यामबाई डेरा निवासी जसवंत निषाद आरोपी बनाया गया था।
इस मामले का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमे के परिशीलन में स्पष्ट हुआ कि शहर के एक मोहल्ला निवासी वादी 16 मई 2016 को दोपहर करीब तीन बजे अपनी पान की दुकान से खाना खाने घर आए। तब घर में उनकी पुत्री नहीं मिली।