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7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का मामला: मां को कोविड, राहुल कोठारी को फिर मिली 21 दिन की जमानत

Sat, 22 Jan 2022 01:47 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की अंतरिम जमानत तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। राहुल के पिता विक्रम कोठारी का 4 जनवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। राहुल 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटालों का आरोपी है।
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विक्रम कोठारी व राहुल कोठारी। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटालों के आरोपी राहुल कोठारी को पिता की अंत्येष्टि क्रिया और धार्मिक कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छह जनवरी को दो सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत मिली थी। 20 जनवरी को मियाद खत्म हो रही थी।
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मां के कोरोना संक्रमित होने का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की अंतरिम जमानत तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। राहुल के पिता विक्रम कोठारी का 4 जनवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। राहुल ने कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय में पिता की अंत्येष्टि क्रिया में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने क्षेत्राधिकार न होने का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी थी।

 

राहुल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करते हुए पिता की अंत्येष्टि क्रिया और धार्मिक कार्य करने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मानवीय आधार पर दी गई अर्जी का विरोध नहीं किया था।

 

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली थी। जमानत अवधि पूरी होने से पहले राहुल की ओर से दोबारा याचिका दाखिल कर कहा गया कि उनकी 68 वर्षीय मां कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

 

पिता की मौत के बाद वह सदमे में हैं इसलिए अंतरिम जमानत 30 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करने के बाद तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। राहुल का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। राहुल को कोर्ट में समर्पण के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट साथ लानी होगी।

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