एनएचएआई ने रिंग रोड के लिए जमीन चिह्नित कर ली है। इस जमीन को अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा-3 स्माल ए की अधिसूचना भी डेढ़ महीने पहले जारी की जा चुकी है। इसमें गांव क्षेत्रों का उल्लेख होता है।
इसके बाद अर्जित की जाने वाली जमीनों, काश्तकार वार जमीन के क्षेत्रफल, ग्राम क्षेत्र का उल्लेख करते हुए धारा - 3 कैपिटल ए की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, इसके तहत काश्तकारों को मुआवजा देते हुए जमीन अर्जित करना शुरू किया जाता है। धारा -3 कैपिटल ए की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में 12 अक्तूबर को भूतल परिवहन मंत्रालय में बैठक है। वहां से स्वीकृति मिलते ही जमीन अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्रशासनिक भवन का जोड़ : धन की खींचतान में अटका प्रशासनिक भवन
केडीए बोर्ड ने छह महीने पहले बीएन भल्ला अस्पताल में साउथ सिटी के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए तय किया था कि 50-50 फीसदी धन केडीए और नगर निगम खर्च करेगा। उस समय यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष व कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने दी थी। अभी तक न तो नगर निगम ने प्रशासनिक भवन की डीपीआर बनाई और न ही अनुमानित लागत तय हुई। दोनों विभागों में आधा-आधा धन देने की लिखित सहमति भी नहीं बनी।