उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रति नाला प्रति माह के हिसाब से पांच-पांच लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की है। दो महीने से रानी घाट गंगा में गिरने पर 10 लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की गई है।
कानपुर में नालों के माध्यम से गंगा और पांडु नदी में गंदगी जाने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम के खिलाफ 70 रुपये जुर्माने की संस्तुति की है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3 महीने से गंगा और पांडु नदी में गिर रहे नालों की निगरानी कर रहा है। जांच में पता चला कि 6 नालों को न तो टैप किया गया और न ही इनमें बायोरेमेडिएशन विधि से गंदा पानी शोधित किया गया।
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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रति नाला प्रति माह के हिसाब से पांच-पांच लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की है। दो महीने से रानी घाट गंगा में गिरने पर 10 लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की गई है। इसी तरह बुढ़िया घाट व शीतला बाजार नाला तीन महीने से गंगा में गिरने पर 15 -15 लाख, आईसीआई, पनकी थर्मल और रतनपुर नाला पांडु नदी में गिरने पर 10-10 लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की है।