कानपुर में शादी का दबाव बना रही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देने वाले प्रेमी को अपर जिला जज अष्टम राम अवतार प्रसाद ने उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 20 हजार रुपये मुकदमे के वादी को मिलेंगे। पनकी के ग्राम बहेड़ा निवासी अरविंद गांव की ही रीना से प्रेम करता था। 5 फरवरी 2019 को रीना परिवार वालों के साथ खेत में लाही पीटने गई थी।
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परिवार वाले लौट आए लेकिन रीना नहीं लौटी। अगले दिन सुबह खेत में रीना का शव मिला था। रीना के भाई उमेश ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गांव के अवधेश, नरेश, सर्वेंद्र, सर्वेश व शैलेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जमीन की रंजिश के चलते हत्या करने और अरविंद को बहन से फोन पर बातचीत करने के आधार पर आरोपी बनाया था। एडीजीसी अरविंद डिमरी ने बताया कि अरविंद ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि घटना वाले दिन उसने रीना को फोन कर खेत पर बुलाया था। रीना बार-बार कोर्ट मैरिज का दबाव बना रही थी। उसे गुस्सा आ गया और उसने दुपट्टे से गला दबा दिया था।