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कानपुर: नगर निगम सदन की बैठक में लिए गए अहम फैसले, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिली बड़ी सहूलियत

Wed, 15 Sep 2021 05:12 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

स्थगित होने के बाद सदन 01: 05 पर पुन: शुरू हुआ। इसमें चुन्नीगंज वर्कशाप में शापिंग कांप्लेक्स और दुकान बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को स्वीकृति दे दी गई।
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नगर निगम सदन में मौजूद महापौर प्रमिला पांडेय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए बुधवार को नगर निगम सदन बुलाया गया। कानपुर नगर निगम सदन के शुरू होने का समय वैसे तो सुबह 11 बजे नियत किया गया था, लेकिन पार्षदो की उपस्थिति कम होने के कारण महापौर प्रमिला पांडेय ने सदन का समय 12ः30 बजे कर दिया। 12ः30 बजे सदन शुरू हुआ।
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नई विज्ञापन नियमावली का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया। महापौर ने पार्षदों से कहा विज्ञापन नियमावली के बारे में यदि कोई बात रखनी तो बतायें, अन्यथा इसे पास करें। पार्षदों ने दो मिनट में एक स्वर में नई विज्ञापन नियमावली को पास कर दिया। 

सदन के दौरान माइक में आई तकनीकी खराबी
नगर निगम सदन के दौरान माइक खराब होने को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई, जिस पर नाराज महापौर ने केयर टेकर सुनील निगम को सदन पटल पर तलब कर लिया। उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण माइक खराब है, जिसे ठीक किया जा रहा है, इसके एवज में कार्डलेस माइक मंगाए गए हैं। इस पर महापौर ने कहा कि सदन की अगली बैठक में सभी माइक ठीक रहें।
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हर वार्ड में लगेंगी एलईडी लाइटें
बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि एलईडी लाइट अगले हफ्ते से लगना शुरू हो जाएंगी। एक साथ प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, जिसे शासन ने वापस कर दिया, अब टुकड़ों-टुकड़ों में प्रस्ताव बनाया गया है, हर वार्ड में 10-10 एलईडी लाइट त्योहार से पहले लगने लगेंगी। इसके बाद शोर शराबा मचने पर महापौर ने थोड़ी देर के लिये सदन फिर स्थगित कर दिया।

ये भी हुईं घोषणाएं
स्थगित होने के बाद सदन 01: 05 पर पुन: शुरू हुआ। इसमें चुन्नीगंज वर्कशाप में शापिंग कांप्लेक्स और दुकान बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को हाउस, वाटर और सीवर टैक्स से छूट देने की बात कही गई। 

नई विज्ञापन नियमावली में खास
- ओवरब्रिज, सरकारी भवन, धार्मिक स्थल व कोर्ट में नहीं लगेंगे बोर्ड
- जर्जर भवनों पर भी होर्डिंग या बोर्ड की नहीं दी जाएगी अनुमति
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो में देना पड़ेगा शुल्क
- श्रेणीवार तय होंगी दरें
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