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कानपुर देहात : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 12 साल कैद, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

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कानपुर देहात। डेरापुर क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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एक गांव निवासी नाबालिग चार मार्च 2014 को अपने खेत गई थी। वहां भूपतियापुर गांव निवासी अनिल कुमार व एक अन्य ने उससे दुष्कर्म किया था। पीड़ित परिजनों के साथ डेरापुर थाने गई तो थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी।
एसपी के आदेश पर 10 दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 रघुवर सिंह की कोर्ट में चल रही थी।
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कोर्ट ने अनिल को दोषी मानते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में दूसरे को दोषमुक्त कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा व राम रक्षित शर्मा ने बताया कि अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
आरोपी ने घटना के समय काम पर होने का दिया था फर्जी प्रमाण
दोषी अनिल ने खुद को बचाने के लिए घटना के समय पुखरायां के एक विद्यालय में काम करने की बात कही थी। इस बाबत पुलिस को विद्यालय से जारी प्रमाणपत्र भी दिया था। मामले के दो विवेचकों ने जांच करने में हीलाहवाली करते हुए पांच माह तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं किया। न ही अनिल की ओर से दिए गए प्रमाणपत्र की जांच की। इस बीच मामले के विवेचक बदलते रहे। तीसरे विवेचक राकेश कुमार आरोपी की ओर से दिए गए प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच की, तो वह फर्जी निकला। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की साथ ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।
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