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Jajmau Arson Case: इरफान-रिजवान ने कोर्ट में दाखिल किए लिखित बयान,  घटनास्थल पर मौजूद न होने की कही बात

Sat, 23 Dec 2023 02:12 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: अभियोजन के गवाह अकील अहमद, नसीम आरिफ व शारिक अली बरकाती तीनों पुलिस के मुखबिर हैं और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, जिनके फोटोग्राफ भी दाखिल किए गए हैं। अकील और नसीम ने तो रंजिशन उनके खिलाफ दो अलग मुकदमे भी दाखिल किए हैं।
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की ओर से एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित बयान दाखिल किए गए। दोनों ने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी को नकारा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से इरफान के गनर की कॉल डिटेल व लोकेशन रिपोर्ट मंगाने संबंधी अर्जी पर अभियोजन ने आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा।

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इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तारीख नियत कर दी है। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान की ओर से दाखिल बयान में उनके मोबाइल की कॉल डिटेल व लोकेशन रिपोर्ट के आधार पर यह साफ किया गया कि घटना से कई घंटों पहले और कई घंटों बाद तक वह घटनास्थल के आसपास नहीं थे। अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि रिजवान की ओर से दाखिल बयान में कहा गया कि उसने विवादित प्लॉट खरीदा था।
रजिस्ट्री की कॉपी भी दाखिल की गई है। नजीर न तो प्लॉट की मालिक है, न किरायेदार और न ही कब्जेदार। घटना के दिन वह लखनऊ में था। अभियोजन के गवाह अकील अहमद, नसीम आरिफ व शारिक अली बरकाती तीनों पुलिस के मुखबिर हैं और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, जिनके फोटोग्राफ भी दाखिल किए गए हैं। अकील और नसीम ने तो रंजिशन उनके खिलाफ दो अलग मुकदमे भी दाखिल किए हैं।

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