Kanpur News: अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में भी नसीम आरिफ द्वारा दर्ज कराए गए जमीन कब्जाने से संबंधित मुकदमे में न्यायाधीश के न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में मंगलवार को भी विवेचक अशोक कुमार दुबे से जिरह नहीं हो सकी। इरफान-रिजवान की ओर से अधिवक्ता ने एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर जिरह से पहले दूसरी चार्जशीट की प्रति देने की मांग की थी। बचाव पक्ष की इस अर्जी पर मंगलवार को अभियोजन ने आपत्ति दाखिल की।
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इस आपत्ति का भी लिखित जवाब देने के लिए बचाव पक्ष ने समय मांगा। साथ ही इरफान सोलंकी ओर से अधिवक्ता सईद नकवी के बाहर होने की बात कहकर समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख नियत कर दी है, यानि अब मामले में सुनवाई कल होगी।
वहीं अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में भी नसीम आरिफ द्वारा दर्ज कराए गए जमीन कब्जाने से संबंधित मुकदमे में न्यायाधीश के न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख नियत की गई है।