कानपुर देहात। चौबेपुर के कुर्सीखेड़ा खुर्द गांव में पांच साल पहले किसान पर हुए जानलेवा हमले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम की कोर्ट ने चारों को पांच पांच साल का कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उनके जमानती बंध पत्र निरस्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
दो जून 2016 को टमाटर बेचकर बाजार से लौट रहे चौबेपुर के कुर्सीखेड़ा खुर्द गांव निवासी हरिकिशोर कटियार पर जानलेवा हमला किया गया था। हमलावर गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल के पास पहले से घात लगाए बैठे थे। उनके आते ही फरसा, राड आदि से हमला कर मरणासन्न कर दिया था। मामले में भतीजे मंटू कटियार ने गांव के हरिओम, सुरेंद्र, विकास, प्रमोद उर्फ मुन्ना पर जमीन की रंजिश में जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को घटना का दोषी पाया। बचाव पक्ष की दलीलों को विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने कठोर सजा सुनाए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने मंगलवार को सभी चारों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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