चूंकि केस में जो धाराएं लगी थी, उसमें सात साल से कम सजा का प्रावधान था इसलिए विनोद को थाने से ही जमानत मिल गई थी। एसीपी स्वरूपनगर व्रजनारायण सिंह ने बताया कि अन्य दोनों आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। आरोपों से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पीड़िताओं के बयान कोर्ट में पहले ही दर्ज हो चुके हैं। कुछ ही दिन में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उधर आरोपी विनोद कुमार अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।