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जैनपुर की शीतल पेय कंपनी से होगी 35 हजार की वसूली

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कानपुर देहात। अकबरपुर के जैनपुर स्थित पेय पदार्थ कंपनी से 35 हजार का अर्थदंड वसूलने के लिए बूंदी के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने कानपुर देहात जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है। अब अकबरपुर सदर तहसील से वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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वर्ष 2017 में राजस्थान के बूंदी में जैनपुर की कंपनी से सप्लाई हुए पेय पदार्थ का नमूना भरा था। जांच में नमूना अधोमानक पाया गया। इसपर वहां के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जैनपुर स्थित वरुण बेवरेज लिमिटेड के मैनेजर विनोद शर्मा पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा किया था। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने 24 फरवरी 2021 को पेय पदार्थ कंपनी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कंपनी ने राशि जमा नहीं की। इस पर बूंदी के जिला मजिस्ट्रेट ओर से आरसी जारी कर दी गई। बूंदी जिले के न्याय निर्णयन अधिकारी ने अब वसूली की कार्रवाई के लिए कानपुर देहात जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इसी क्रम में बकाया धनराशि की वसूली भूराजस्व की भांति करने के निर्देश तहसीलदार सदर को दिए गए हैं।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने बताया कि जैनपुर की शीतल पेय कंपनी से अर्थ दंड की वसूली प्रक्रिया शुरू की गई है।
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