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सामूहिक दुष्कर्म में युवक को 10 साल की कैद

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कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं सामूहिक दुष्कर्म में शामिल दो साथियों को पहले ही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुना दी थी।
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ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को औरैया के बेला कस्बा निवासी रोहित कुमार सक्सेना 17 फरवरी 2014 को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद कानपुर में एक होटल में किशोरी को रखकर रोहित कुमार सक्सेना ने छिबरामऊ कोतवाली के मोहल्ला चौधरियान निवासी तैयब उर्फ साजन उर्फ इमरान और आमिर को सौंप दिया था। इसके बाद तैयब और आमिर ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने 21 अगस्त 2021 को आमिर को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई थी। रोहित कुमार सक्सेना को अपहरण का दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और अर्थदंड लगाया गया था। आरोपी तैयब के फरार होने के कारण सजा नहीं सुनाई गई थी। तैयब की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई गई। वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त तैयब के फरार होेने पर पुलिस घर की कुर्की भी कर चुकी है।
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