कन्नौज। छिबरामऊ में युवक की हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला जज विशंभर प्रसाद ने दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने की।
फर्रुखाबाद जिले के मुबारिकपुर निवासी दिनेश कुमार ने छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भतीजा यशपाल सिंह संत गेस्ट हाउस के पीछे मोहल्ला गणेश चौधरी में किराये के मकान में रहता था। भतीजा दिल्ली किसी काम से गया था। इस कारण घर पर आया था। भतीजा 15 सितंबर 2017 को दिल्ली से लौट आया। भतीजे की पत्नी मधू व भतीजी काजोल शाम के समय घर के बाहर बैठी थीं। इसी बीच गदनपुर तुर्रा थाना जहानगंज निवासी रोहिताश उर्फ रोहित व इसकी पत्नी कुसुमा पुरानी रंजिश को लेकर गड़ासा लेकर आईं। जान से मार देने की धमकी देते हुए यशपाल की पत्नी मधु पर हमला बोल दिया। यह देखकर यशपाल बचाने पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया। इसमें दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में यशपाल की मौत हो गई।
मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।