असलहा भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करना असलहा लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असलहे के दुरुपयोग की परिधि में आता है।
तीन से दस साल की हो सकती है सजा
सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां असलहे के साथ फोटो टैग करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/27 के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। इसमें आरोपी को तीन साल से दस साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून में असलहा लाइसेंस अनिवार्य रूप से निरस्त करने का भी निर्देश है।
सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन करते हुए फोटो लगाना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। झांसी एसएसपी के साथ ललितपुर व जालौन एसपी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, संबंधित जिले के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। - सुभाष सिंह बघेल, डीआईजी