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वाणिज्य कर: खनन कारोबारियों से रॉयल्टी पर वसूला जाएगा 18 प्रतिशत टैक्स

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झांसी। खनन पट्टा कारोबारियों को अब रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। यह टैक्स कारोबारियों से एक जुलाई 2017 से वसूला जाएगा। अभी कारोबारी रॉयल्टी पर पांच प्रतिशत टैक्स दे रहे हैं। जिले में 53 खनन पट्टा धारक हैं।
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बुंदेलखंड में खाद्यान्न व खनन टैक्स के मुख्य स्रोत हैं। खाद्यान्न पर अभी कोई टैक्स नहीं है। जबकि खनन की रॉयल्टी को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। सरकार रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत टैक्स चाहती थी, जबकि पांच प्रतिशत ही लिया जा रहा था। विगत 17 और 18 सितंबर को लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। चर्चा उपरांत रॉयल्टी पर एक जुलाई 2017 से 18 प्रतिशत टैक्स लेने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर लिखित आदेश आने के बाद स्थानीय अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। खनन विभाग से पंजीकृत पट्टे धारकों के नाम व उनसे मिल रही रॉयल्टी की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इस संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) आरके सिंह ने बताया कि खनन विभाग से पंजीकृत कारोबारियों की सूचना एकत्रित कर ली गई है। ललितपुर व जालौन कार्यालयों से भी सूचना मांगी गई है। जल्द ही कर निर्धारण कर संबंधित पट्टे धारकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
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