जौनपुर जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के चेक बाउंस के मामले में मल्हनी विधायक लकी यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। परिवादी कोतवाली क्षेत्र के ओलंदगंज निवासी सादिक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मल्हनी विधायक लकी यादव के खिलाफ परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
आरोप लगाया कि लकी यादव जमीन खरीदने के मामले में परिवादी से 14.65 लाख रुपये लिए थे। अनुबंध तय होने के कारण वादी ने लकी यादव से दिए गए रुपयों की मांग की। आरोपी ने वादी को 14.65 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मड़ियाहूं का चेक 2 मई 2019 को दिया। परिवादी ने चेक भुगतान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ओलंदगंज स्थित शाखा में 13 मई 2019 को दिया। लेकिन लकी यादव के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
इसकी सूचना परिवादी को 15 मई 2019 को मिली। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसकी सूचना 22 मई 2019 को रजिस्टर्ड डाक से आरोपी के सही नाम व पते पर भेजा। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद आरोपी ने जवाब नहीं दिया। फिर परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अदालत में प्रार्थना पत्र देकर लकी यादव को धारा 138 एन आई एक्ट के तहत तलब कर दंडित करने की मांग की। आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट का तामीला पूर्व में हो चुका था। आरोपी की निगरानी भी पूर्व में निरस्त हो चुकी थी।