जौनपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के चेक बाउंस के मामले में मल्हनी विधायक लकी यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। परिवादी कोतवाली क्षेत्र के ओलंदगंज निवासी सादिक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में धारा 138 एन आई एक्ट के तहत मल्हनी विधायक लकी यादव के खिलाफ परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि लकी यादव जमीन खरीदने के मामले में परिवादी से 14.65 लाख रुपए लिए। अनुबंध तय होने के कारण वादी ने लकी यादव से दिए गए रुपयों की मांग किया। आरोपी ने वादी को 14.65 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मड़ियाहूं का एक चेक दिनांक 2 मई 2019 को दिया। परिवादी ने चेक भुगतान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ओलंदगंज स्थित शाखा में अपने खाते में 13 मई 2019 को प्रस्तुत किया। लकी यादव के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया, जिसकी सूचना परिवादी को 15 मई 2019 को मिली। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसकी सूचना 22 मई 2019 को रजिस्टर्ड डाक से आरोपी के सही नाम व पते पर भेजा। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद आरोपी न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही निर्धारित अवधि के अंदर चेक की धनराशि का भुगतान किया। परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अदालत में लकी यादव को धारा 138 एन आई एक्ट के तहत तलब कर दंडित करने की मांग किया। आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट का तमिला पूर्व में हो चुका था। आरोपी की निगरानी भी पूर्व में निरस्त हो चुकी थी। आरोप तय होने के समय वह हाजिर अदालत नहीं आया जिस पर कोर्ट ने आरोपीत के खिलाफ संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।