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गल्ला व्यापारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस

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रामपुर क्षेत्र के धनुहा गांव में निवासी गल्ला कारोबारी राकेश कुमार जायसवाल के खिलाफ शनिवार को पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई सप्लाई इंस्पेक्टर संजय सिंह की तहरीर पर की है। गोदाम से बरामद 536 क्विंटल गेहूं और 114 क्विंटल चावल जब्त कर लिया गया है।
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धनुहा गांव में स्थित राकेश कुमार जायसवाल के गल्ला गोदाम में अवैध अनाज डंप करने की शिकायत पर शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही, नायब तहसीलदार संतोष सिंह, सीओ मड़ियाहूं एसपी उपाध्याय ने पुलिस बल के साथ छापे की कार्रवाई की थी। गोदाम से 536 क्विंटल गेहूं और 114 क्विंटल चावल बरामद हुआ था। इस संबंध में डीएसओ की ओर से गल्ला कारोबारी को गोदाम में गल्ला रखने से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। शनिवार की शाम तक राकेश जायसवाल की ओर से कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया तो सप्लाई इंस्पेक्टर संजय सिंह ने रामपुर थाने में तहरीर दी। सीओ मड़ियाहूं एसपी उपाध्याय ने बताय कि सप्लाई इंस्पेक्टर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राकेश जायसवाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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