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Lok Adalat: 9 दिसंबर को लेगेगी लोक अदालत, अधिक से अधिक वाद निपटाने पर जोर

Thu, 30 Nov 2023 08:47 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को लगेगी। लोक अदालत में कोई शुल्क नहीं लगता। इसमें अधिवक्ता की बाध्यता नहीं होती है। लोक अदालत के निर्णय की कहीं भी अपील नहींं होती है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक लेते न्यायिक अधिकारी - फोटो : सूचना विभाग
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विस्तार
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हाथरस जनपद न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में न्यायिक अधिकारियों के साथ 29 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में बैठक की। उन्होंने अधिक से अधिक वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करने के निर्देश दिए।

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अपर जनपद न्यायाधीश और नोडल अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव की उपस्थिति में हुई बैठक में जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम रूप निस्तारण के लिए तैयार वादों के संबंध में समीक्षा की और ज्यादा से ज्यादा वादों के निस्तारण के संबंध में विचार-विमर्श किया।

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रामप्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम चित्रा शर्मा, एडीजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-2 विनीत चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता शर्मा, सिविल जज(व.प्र.) व प्रभारी सचिव, मुन्नालाल, अपर सिविल जज (व.प्र.) अनु चैधरी, सिविल जज(व.प्र.)/एफटीसी आशीष थिरानिया, सिविल जज (क.प्र.) श्रुति त्रिपाठी, अपर सिविल जज (क.प्र.) चारू सिंह, अपर सिविल जज (क.प्र.), आंचल चंदेल, अपर सिविल जज (क.प्र.), हर्षिका रस्तोगी, अपर सिविल जज (क.प्र.) अनिष्का चैधरी, सिविल जज (क.प्र.) सिकंदराराऊ अभिषेक चौधरी, सिविल जज (क.प्र.) एफटीसी प्रथम शिवजी यादव, सिविल जज (क.प्र.) व न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद मिताली सोनकर मौजूद थीं।

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