न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान के तहत सिटीजन चार्टर तैयार किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 अगस्त तक सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया जाएगा। इस चार्ट में सभी सुविधाओं को दिए जाने के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी।
शासन ने निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में पूर्व से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायतों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट योजना/सीआरएस के अंतर्गत दी जा रही है। लेकिन अब सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न सेवाएं प्रदान किए जाने में सुधार व लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के अंतर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर तैयार जाएगा।
प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाना है, जो कि ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराया जाना होगा। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जा रही है। चार्टर में सेवा का नाम, विवरण, समयावधि, कार्मिक का नाम एवं संपर्क विवरण, सेवा मानक/सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रणाली तथा उच्चाधिकारी का विवरण दर्ज किया जाएगा। संवाद