फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : किशोरी से अश्लील हरकत करने वाले को सात साल कैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
विज्ञापन

रिश्ते की भतीजी से अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 वर्षीय एक किशोरी 31 जनवरी 2017 को अपनी मां के साथ शहर के एक गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम में गई थी। इसी कार्यक्रम में किशोरी के मोहल्ले का एक युवक भी गया था। युवक इस किशोरी का रिश्ते में चाचा है।
विज्ञापन

रात्रि में वह इस किशोरी को अपनी बाइक पर घर ले जाने की बात कहकर ले आया और उसे अय्यापुर रोड पर एकांत में ले गया। युवक ने किशोरी से अश्लील हरकतें शुरू कर दी। इस पर किशोरी उसे धक्का देकर भाग आई। उसने परिजनों को पूरी बात बताई।
इस मामले में कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने खजान को दोषी मानते हुए उसे सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल धनराशि 25 हजार रुपये पीड़िता को दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केके शर्मा ने पैरवी की।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें