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हाथरस : शादी समारोह के आयोजन की प्रशासन को देनी होगी सूचना

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हाथरस : नाइट कर्फ्यू से पहले लोगों को मास्क लगाने के लिए चेतावनी देते हाथरस गेट कोतवाली निरीक्षक ? - फोटो : HATHRAS
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ फैसले लिए हैं। इसे लेकर डीएम ने निर्देश दिए हैं। इसके चलते सावर्जनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराई जाएगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं व मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कमिर्यों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं, के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। शॉपिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क घूमने नहीं दिया जाएगा। शॉपिंग माल्स और सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कई प्रतिबंधों के साथ होगी। इसमें बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग व कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
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कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना कार्यक्रमस्थल के प्रवेश द्वार पर की जाएगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग, कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। आयोजन और समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूणर्त: पालन किया जाएगा। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल-कॉलेजों में छात्रों में मास्क की अनिवायर्ता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। जिले के प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, एवं औद्योगिक विकास विभाग अधिकृत होंगे।
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रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करेंगे। परिवहन निगम एवं उसमें अनुबंधित बसों में सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज की जिम्मेदारी होगी। निजी बसों के संबंध में परिवहन विभाग सभी निजी बस ऑपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करराएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) इन निर्देशों का पालन कराने के लिए अधिकृत होंगे। संवाद
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