न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में संचालित शीतगृह स्वामियों को लाइसेंसों का नवीनीकरण कराना होगा। इसे लेकर उद्यान विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लाइसेंस नवीनीकरण न होने की दशा में आलू का भंडारण करते हुए पाए जाने पर शीतगृह स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिले में आलू भंडारण के लिए बने शीतगृहों में अब जल्द ही आलू की खोदाई होने के साथ ही आलू भंडारण की कार्रवाई शुरू होगी। इसे लेकर उद्यान विभाग की ओर से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला उद्यान अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी शीतगृह स्वामी अपने शीतगृह को लेकर सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेते हुए लाइसेंस नवीनीकरण करा लें।
अगर बिना लाइसेंस नवीनीकरण के आलू का भंडारण होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित शीतगृह स्वामी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आलू भंडारण के सभी इंतजामों को भी मानक के अनुसार दुरुस्त कर लिया जाए। संवाद