हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने शादी का वादा करके दुष्कर्म फिर विवाह से मुकरने के मामले में दोषी व्यक्ति को सात वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि कासिमपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने नौ जनवरी 2018 को न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर निवासी अरविंद उसके जीजा का रिश्तेदार है। इसकी वजह से अरविंद और वह एक-दूसरे के संपर्क में थे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाह की तैयारी भी शुरू हो गई थी।
विवाह तय होने के बाद दोनों का मिलना-जुलना शुरू रहा। इसका फायदा उठाकर अरविंद ने उसके साथ संबंध बना लिए। युवती के पिता की मौत दस जुलाई 2017 को हो गई। इस दौरान अरविंद ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पूरे मामले की सुनवाई कर आरोपी अरविंद को सात वर्ष की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।