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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल का कारावास

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल का कारावास
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हापुड़। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 30 जून 2020 को थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा आठ की छात्रा है। 30 जून 2020 को गांव निवासी एक महिला उसे बहला फुसलाकर अपने साथ गांव पबला निवासी एक किसान के खेत में काम कराने के लिए ले गई थी। जहां गांव पबला निवासी नीटू सैनी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था।
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रात को दुष्कर्म के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। घर पहुंचकर पुत्री ने परिवार के लोगों को आपबीती सुनाई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने सुनवाई शुरू की थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने आरोपी नीटू सैनी को बीस वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि नाबालिग के माता-पिता को देय होगी। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए एक लाख रुपये की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।
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