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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास
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हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर में 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने आरोपी मुस्तकीम को दोषी करार देते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 18 मार्च 2015 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 13 मार्च 2015 को उसकी 13 वर्षीय बहन संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि जनपद रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के गांव मंडी मिलक निवासी मुस्तकीम किशोरी का अपहरण कर ले गया था। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मेडिकल जांच में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में अपहरण व दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई थी। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट के आदेशानुसार अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि किशोरी के माता-पिता को दी जाएगी। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए एक लाख रुपये की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।
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